Link Pan card With Aadhar card 2021 New Update

केंद्र सरकार ने पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया है। लॉकडाउन के चलते सरकार ने पैन को आधार से जोड़ने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 जून कर दी थी। यह आठवीं बार था, जब आधार और पैन लिंक करने की तारीख को बढ़ाया गया था। अब नौवीं बार इसकी समय सीमा बढ़ाई गई है।

आधार कार्ड पर 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अहम फैसला सुनाए जाने के बाद आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर जो कि 12 अंकों की एक पहचान संख्या है, को अनिवार्य कर दिया गया था। इसके साथ ही आधार से पैन को जोड़ना भी जरूरी हो गया। उल्लेखनीय है कि पैन कार्ड इनकम टैक्स और बैंक खातों से जुड़ा होता है। आयकर विभाग के मुताबिक, अगर पैन कार्डधारक डेडलाइन तक आधार से पैन को लिंक नहीं कराते हैं तो PAN काम नहीं करेगा।

ऐसे करें अपने पैन को आधार से लिंक
आप इसे बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के जरिये या फिर एनएसडीएल और यूटीआईटीएसएल के पैन सेवा केंद्रों पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा 567678 या 56161 पर संदेश् भेजकर यह किया जा सकता है। संदेश यूआईडीआई पैन स्पेस 12 अंकों का आधार स्पेस 10 अंकों का पैन (UIDPAN12digit Aadhaar>10digitPAN>) के प्रारूप में भेजा जा सकता है। दूसरा, विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल- www.incometaxindiaefiling.gov.in के जरिये पैन को आधार से जोड़ा जा सकता है।

Link Pan card With Aadhar card 2021 New Update

पैन-आधार लिंक नहीं होने पर क्‍या होगा: अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं होता है तो इनकम टैक्‍स विभाग आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है।पैन से आधार को लिंक नहीं कराने पर यह मान्‍य नहीं रह जाएगा। इसके बाद जहां पैन कार्ड जरूरी है, वहां कोई वित्‍तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
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